
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स फार्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में और छूट दी
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, फार्म 15सीए/15सीबी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में करदाता किसी भी विदेशी प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर को प्रति जमा करने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर, जहां भी लागू हो, फॉर्म 15सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म 15सीए अपलोड करते हैं। www.incometax.gov.in पोर्टल पर…